उत्तर प्रदेश में जाति, आय और मूल निवास प्रमाणपत्र बनवाने वालों के लिए जरूरी सूचना

उत्तर प्रदेश में जाति, आय और मूल निवास प्रमाणपत्र बनवाने वालों के लिए जरूरी सूचना

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र या मूल निवास प्रमाणपत्र बनवाने वाले है तो यह बात जरुर जान ले की ऑनलाइन आवेदन कर बाते है |  तो कुछ जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है।

क्या बदलाव देखने को मिल रहा है?

पहले ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन/KYC की प्रक्रिया होती थी। अब आवेदन के बाद पेमेंट के समय भी OTP सत्यापन मांगा जा सकता है।

OTP किस नंबर पर आएगा?

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगे उसी नंबर पर OTP भेजा जायेगा |

इसलिए आवेदन करवाते समय मोबाइल नंबर ध्यान से दें और कोशिश करें कि वही नंबर आपके पास चालू हालत में मौजूद होना चाहिए |

पेमेंट के समय क्या होगा?

  1. आप जनसेवा केंद्र/CSC या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करवाएंगे।
  2. आवेदन में अपना फोन नंबर दर्ज किया जाएगा।
  3. आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर पेमेंट किया जाएगा।
  4. पेमेंट से पहले आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP से वेरीफाई किया जायेगा |
  5. OTP प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सबसे जरूरी बात

अगर आप प्रमाणपत्र बनवाने जा रहे हैं तो अपना चालू मोबाइल नंबर जरूर साथ रखें।
मोबाइल नंबर बंद होने या SMS प्राप्त न होने की स्थिति में OTP मिलने में परेशानी हो सकती है।

इसलिए प्रमाणपत्र बनवाने जाने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके मोबाइल पर SMS/OTP प्राप्त हो रहे हों।

यह जानकारी आगे जरूर शेयर करें

अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति जाति, आय या मूल निवास प्रमाणपत्र  बनवाने वाला है, तो उसे पहले से यह जानकारी बता दें, ताकि आवेदन और पेमेंट के समय OTP को लेकर परेशानी न हो।

नोट: ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। आवेदन करते समय संबंधित जनसेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर दिखाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया को जरूर जांच लें। उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट सिस्टम में जाति और निवास जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

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